जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून को मंजूरी प्रदान कर दी है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को शुक्रवार 9 अगस्त को मंजूरी प्रदान की। विधेयक का परिणाम- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के कानून बनने के उपरांत जम्मू कश्मीर राज्य 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हो जाएगा। बीते एक पखवाड़े से जम्मू-कश्मीर में सेना एवं अर्धसैनिक बलों की बढ़ती मौजूदगी से सारे देश एवं अंतरराष्ट्रीय जगत में ऊहापोह की स्थिति…
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