अब उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति खरीद सकेगा इतनी जमीन, पढ़िये खबर
उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदने की सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, और इसे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपनी ज़मीन की अधिकतम सीमा के रूप में 12.5 एकड़ कृषि भूमि रखने की अनुमति दी गई है। खास बात जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस सीमा के अंदर ज़मीन की खरीद और बिक्री की जा सकती है, ताकि भूमि के अत्यधिक संकेंद्रण और भूमि सुधारों को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं, भारत के…
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