अब उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति खरीद सकेगा इतनी जमीन, पढ़िये खबर
उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदने की सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, और इसे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपनी ज़मीन की अधिकतम सीमा के रूप में 12.5 एकड़ कृषि भूमि रखने की अनुमति दी गई है।
खास बात
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस सीमा के अंदर ज़मीन की खरीद और बिक्री की जा सकती है, ताकि भूमि के अत्यधिक संकेंद्रण और भूमि सुधारों को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं, भारत के अन्य राज्यों में भी भूमि से संबंधित अलग-अलग नियम होते हैं, और ज़मीन की खरीदारी की सीमा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है।
रखते है आधार सीमा
उदाहरण के लिए, कुछ राज्य ज़मीन खरीदने के लिए एक निश्चित आकार की सीमा रखते हैं, जबकि कुछ में कृषि योग्य ज़मीन पर ही यह नियम लागू होते हैं। जबकि गैर-कृषि योग्य ज़मीन (जैसे कि औद्योगिक या आवासीय ज़मीन) के मामले में, ज़्यादातर राज्यों में कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की जाती।
खरीद सकेगा इतने एकड़ जमीन
हालांकि, इसके लिए भी कुछ विशेष प्रक्रियाएँ और अनुमतियाँ होती हैं जो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां एक शख्स अपने नाम पर अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि ही खरीद सकता है।

