Jantar Mantar Protest: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज कीं 3 FIR
दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने तीन FIR दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, ये मामले 2 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन से जुड़े हैं।
कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थाने में केस
दिल्ली पुलिस के अनुसार, तीनों FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इनमें एक मामला कनॉट प्लेस थाना और दो मामले संसद मार्ग थाना में दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर की ओर जुटे थे।
प्रदर्शन में छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज से जुड़े लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की थी। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया।

BNS की धाराओं के तहत कार्रवाई
पुलिस की कार्रवाई में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 समेत संबंधित प्रावधान लगाए गए हैं। धारा 223 ऐसे आदेश की अवज्ञा से संबंधित है जिसे सार्वजनिक अधिकारी द्वारा विधिवत लागू किया गया हो। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, दर्ज मामलों में किसी व्यक्ति या संगठन को नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है।
पुलिस ने प्रदर्शन और उससे जुड़े घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्टों के मुताबिक, 2 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था।
FIR दर्ज होने के बाद अब पुलिस प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम, कथित निषेधाज्ञा उल्लंघन और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

