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दया की अपील करने वाले बीटेक के छात्र पर हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार

देश की संपदा व संसाधनों का उचित रूप से इस्तेमाल अवैध रूप से इस्तेमाल करने वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट व भारत की न्याय व्यवस्था काफी कड़क मिजाज में पेश आ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के बी टेक के 2009 के बैच के छात्र ने जब अपनी लंबित 17 कंपार्टमेंट पास करने के लिए दया आधार पर मौके की अपील करने गया तो बीटेक के छात्र पर हाईकोर्ट ने उसको जमकर फटकार लगाई ।

बीटेक के छात्र पर हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार

दया की अपील करने वाले बीटेक के छात्र पर हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि हम तुम पर किस प्रकार से दया करेंगे तुम हम पर और देश पर दया करो और हम से किसी भी प्रकार से दया की अपील मत करो और कम से कम देश की भलाई के खातिर तुम इंजीनियर मत बनो क्योंकि अगर तुम किसी भी तरीके से इंजीनियर की डिग्री ले भी लोगे तो जिस इमारत में तुम तार बिछाओगे उस इमारत में आग लगना तय है। जिससे कि देश की संपदा नष्ट होनी है और इसके वजह और गुनाहगार केवल तुम और तुम होगे ।

इससे पहले याचिका दाखिल करने वाला छात्र खुद ही अपनी दलीलें पेश करने के लिए चीफ जस्टिस के सामने कोर्ट में पेश हुआ था । याचिकाकर्ता ने बताया कि 2009 में उसे एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिला था । इसके बाद 4 वर्ष की डिग्री के दौरान कमपार्टमेंट रह गई थी  उसकी कंपार्टमेंट क्लीयर करने के लिए उसे 4 वर्ष का समय भी दिया गया था और इन 4 वर्षों में उसको कुछ ऐसे निजी कारण हो गए जिसके वजह से वह कंपार्टमेंट क्लीयर नहीं कर पाया ।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि उसे एक मौका और दिया जाए जिससे कि वह अपने कंपार्टमेंट को क्लियर करके डिग्री ले सकें ।  इस पर चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने छात्र को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले से कोर्ट को किसी भी प्रकार की कोई भी सहानुभूति नहीं है । बीटेक के छात्र पर हाईकोर्ट ने कहा कि उसे इस बात का किसी भी तरीके से अंदाजा नहीं है कि उसने एक सीट को 4 साल तक नुकसान किया और इसके लिए सरकार ने उस पर कितना पैसा खर्च किया होगा ।

 

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