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चुनाव के दौरान बाइक रैली और रोड शो पर नहीं लगेगा बैन

ये तो सब को मालूम है कि अब चुनावो का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। बता दे कि चुनावो के प्रचार को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया है कि चुनाव के दौरान बाइक रैली और रोड शो पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह जी और पर्यायवरण विद शैविका अग्रवाल ने इस मुद्दे को लेकर एक याचिका दर्ज करवाई थी।

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वही दूसरी तरफ प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता विक्रम सिंह और शैविका अग्रवाल की तरह से पेश किए गए अधिवक्ता विराग गुप्ता से कहा कि हम इस मामले पर किसी भी तरह की सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है। बता दे कि इस याचिका को लेकर यह दलील दी गई थी कि रोड शो और बाइक रैलियां निर्वाचन आयोग के निर्देशों के खिलाफ है। इसके इलावा इससे होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के कारण पर्यायवरण को भी खूब नुक्सान पहुंचता है। केवल इतना ही नहीं इसके इलावा इन सब चीजों से यातायात में भी काफी बड़ी समस्या पैदा होती है। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि चुनाव के दौरान बाइक रैली और रोड शो में उपयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण होना चाहिए।

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जी हां याचिका में यह भी कहा गया था कि ऐसे काफिले में दस से ज्यादा वाहन नहीं होने चाहिए। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर किसी भी तरह की सुनवाई करने से मना कर दिया और साथ ही बाइक रैली तथा रोड शो पर प्रतिबंध लगाने से भी मना कर दिया है।

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