CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली अलर्ट, पुलिस ने जारी किया ओपन लेटर; नई दिल्ली में धारा 163 लागू
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026: दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। वहीं, प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने और सुरक्षा संबंधी प्रतिबंधों के बीच राजधानी में यातायात तथा सार्वजनिक परिवहन पर भी असर पड़ने की खबरें सामने आई हैं।
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के नाम जारी किया ओपन लेटर
शुक्रवार दोपहर दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को संबोधित करते हुए एक ओपन लेटर साझा किया। इसमें पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं, लेकिन हिंसा का रास्ता न अपनाएं। पुलिस ने अपने संदेश में कहा कि हर वर्दी और हर विचार से परे सभी पहले इंसान हैं।
पुलिस ने यह भी याद दिलाया कि वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मियों के भी परिवार और अपने लोग हैं। हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, वर्दी फाड़ने और उनके घायल होने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए नागरिकों से मर्यादित व्यवहार करने की अपील की गई। पुलिस का संदेश है कि विरोध के अधिकार के साथ कानून का पालन करना भी जरूरी है।
नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू
प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना पूर्व अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने और नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती बढ़ाई गई है। एहतियात के तौर पर मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार बंद रखने और यातायात में बदलाव जैसे कदम भी उठाए गए हैं। कुछ इलाकों में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने या सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और शांति बनाए रखने में सहयोग दें।

