अवैध स्किन बैंक मामले में बढ़ेंगी राम रहीम की मुश्किलें
डेरा में अवैध रूप से स्किन बैंक चलाने के मामले में राम रहीम की मुश्किलें और भी बढ़ गयी है । इस आरोप में अदालत में प्लास्टिक सर्जन डॉ स्वप्निल गर्ग व टेक्नीशियन स्किन बैंक बलबीर सिंह के खिलाफ सख्त वारंट जारी कर दिए हैं ।
अवैध स्किन बैंक मामले में बढ़ेंगी राम रहीम की मुश्किलें
अदालत ने वारंट जारी करने के साथ-साथ इन आरोपियों को यह आदेश भी दिया है कि अगर 24 जनवरी 2019 तक यह दोनों आरोपी अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उनके ऊपर ₹5000 तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसके साथ साथ अदालत ने इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करके अगली तारीख पर पेश होने के सख्त निर्देश दे दिए हैं । इस के मामले में राम रहीम की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं क्योंकि आरोपी प्लास्टिक सर्जन डॉ स्वप्निल की अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है ।
इसके साथ ही इस मामले को लेकर के निचली अदालत ने चीफ मेडिकल ऑफिसर शाह सतनाम सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉ. एमपी सिंह, प्लास्टिक सर्जन डॉ. स्वप्निल गर्ग, शाह सतनाम डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन अभिजीत भगत, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओपी कासनिया, टेक्निशियन स्किन बैंक बलबीर सिंह डॉ. राकेश जिंदल इंचार्ज बालाजी हॉस्पिटल करनाल को नोटिस का समन जारी करके 14 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन एक भी आरोपी इस मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ था । ऐसे स्थिति में राम रहीम की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं ।
साध्वी के साथ व्यभिचार मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट के द्वारा डेरा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी । इसके पश्चात अब राम रहीम की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि 20 साल की कैद की सजा सुनाने के बाद प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने डेरा में सर्च ऑपरेशन चलाने के सख्त निर्देश दिए थे । डेरे की स्किन बैंक को सील करने के बाद स्वास्थ्य विभाग में कानूनी कार्रवाई करते हुए 20 जनवरी 2018 में ही एससीजेएम कोर्ट में शिकायत की थी । इसके पश्चात राम रहीम की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ने लगी ।
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