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सरकार का बड़ा कदम, अब 1 जून से मिठाई दुकानदारों को करना होगा ये काम

आपने देखा होगा की आमतौर पर सभी भारतीय घरों में कोई भी पर्व, त्यौहार या फिर ख़ुशी का मौका होता है तो उस दौरान घर में आस-पड़ोस में मिठाइयाँ जरुर बंटती हैं. निश्चित रूप से मिठाई हम मथाई की दुकान से ही खरीदने जायेंगे मगर कई बार ऐसा भी होता ही की भीड़ का मौका देख कर दूकानदार भी फायदा उठता है और ग्राहक को ताजा के साथ साथ बासी मिठाई भी दे दिया करता है. घर लाया तो आकर्षक सी दिखने वाली मिठाई बासी निकलती है। इस तरह की समस्याओं को नजर में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सरकार द्वारा लाये जा रहे इस नियम का अगर पालन नही किया गया तो विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बताना होगा मिठाईयों का एक्पायरी डेट

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सुनाने में बहले ही थोडा अजीब लग रहा होगा मगर आपको बता दें कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले के तहत अब सभी मिठाई दुकानदारों को हर मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य हो जायेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी किये गए नए नोटिस में इस बात की जानकारी दी गई है। यह नियम देश भर में मौजूद सभी मिठाई की दुकानों पर 1 जून से लागू हो जायेगा जिसके बाद मिठाइयों के बनने और खराब होने की तारीख के बारे में भी जानकारी देना बेहद जरूरी हो जायेगा।

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ग्राहकों द्वारा कई बार बासी और एक्सपायर्ड मिठाई बेचने के बारे में लगातार शिकायतें मिलने के बाद आखिरकार FSSAI ने यह फैसला लिया है। निश्चित रूप से दुकानदारों द्वारा किया जा रहा यह काम आम जनता के जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक है। ऐसे में दुकान के आउटलेट पर रखे रहने वाले कंटेनर्स या ट्रे में मैन्यूफेक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में ग्राहकों को साफ़ साफ़ जानकारी देना अनिवार्य होगा।

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