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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान नहीं काटेगी हैदराबाद की पुलिस

1 सितंबर 2019 से देशभर में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। जिसके बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की राशि को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया। कई राज्यों ने तो इसे अपने यहां पर लागू हुई नहीं किया। जबकि कई राज्य इसमें किए गए जुर्माने के प्रावधान को घटा रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों ने पूरी तरह से इस अधिनियम को अपने यहां लागू कर लिया है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं।

जहां एक तरफ देश भर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगातार चालान काटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की पुलिस ने एक नया कदम उठाने की तरफ से विचार किया है। दरअसल हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने यह निर्णय किया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब वह चालान नहीं काटेगी बल्कि लोगों की सहायता करेगी।

चालान के बदली लोगों की सहायता करेगी हैदराबाद की पुलिस

ट्रैफिक पुलिस

दरअसल हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने यह जानकारी दी है कि यदि कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो उसका चालान काटने के बजाय ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसके लर्निंग लाइसेंस के लिए तुरंत रजिस्टर करवा दिया जाएगा। बाकी उसका ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी से जल्दी बन जाए। वहीं गाड़ी का इंश्योरेंस पीयूसी सर्टिफिकेट और हेलमेट ना पहनने वालों को पुलिस यह जानकारी देगी कि भविष्य में उन्हें डॉक्यूमेंट ना रखने पर भारी-भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पुलिस उन्हें हेलमेट खरीदने पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने और गाड़ी का बीमा करवाने में भी सहायता करेगी।

उलंघन करने वालों का काटा गया है भारी-भरकम चालान

नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने से लोगों में डर का माहौल है। ट्रैफिक पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए लोगों के लगातार चालान काटे हैं। एक व्यक्ति का चालान ₹23000 काटा गया था। जबकि उसकी गाड़ी की कुल कीमत ₹15000 थी। वहीं अभी मिली जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी का चालान ₹653000 काटा गया है।

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हैदराबाद की पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान काटने के बजाय उनकी सहायता करने का निर्णय लिया है।
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