21 दलों सुप्रीम कोर्ट झटकाFeatured Article News politics Trending 

21 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान 21 विपक्षी दलों को करारा झटका मिला है। जी हां, इन 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज हुई। इस दौरान 21 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका इसलिए मिला क्योंकि इनके द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला –

 

टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू समेत 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 50% ईवीएम और वीवीपैट की परियों का औचक मिलान किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 5 ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करना होगा। और इसी लोकसभा चुनाव में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने वीवीपैट की पर्चियों के मिलान करने की संख्या में लगभग 5 गुना इज़ाफ़ा किया था।
वहीं 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने यह याचिका दायर की थी कि लगभग 6.75 लाख वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाए। वहीं इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले चुनाव आयोग का पक्ष जाना और चुनाव आयोग का पक्ष जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग 13.5 लाख ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं।
इससे पहले चुनाव आयोग को 4125 वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करना था, लेकिन इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव आयोग को 20625 वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करना अनिवार्य हो गया है।

गौरतलब है कि इन विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव 2019 में ईवीएम और वीवीपैट के मद्देनजर, अनियमितताओं के फैलने का डर था। इसकी वजह से सभी दलों ने एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरकरार हो सके। वहीं, चुनाव आयोग का पक्ष जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों के द्वारा दायर की गई याचिका पर पुनर्विचार करने से इनकार करते हुए इस मामले को खारिज कर दिया।

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