55 करोड़ की संपत्ति कुर्क
नोटबंदी के बाद नए बेनामी लेनदेन कानून के तहत आयकर विभाग ने 230 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और देशभर में 55 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. यह कानून पिछले साल एक नवंबर से अस्तित्व में आया है. इस कानून के उल्लंघन में भारी भरकम जुर्माने और सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है.
आयकर विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार विभाग द्वारा फरवरी के मध्य तक इस कानून के तहत 235 मामले दर्ज किए गए हैं. 140 मामलों में कुर्की के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इन मामलों में 200 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार 124 मामलों में 55 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी तौर पर कुर्क की गई हैं.

