कोर्ट ने शादियों में फूटने वाले पटाखों पर रोक लगाई
दिल्ली में दिवाली में पटाखों पर रोक के बाद अब पंजाब और हरियाणा के शादियों तथा नये साल के जश्न में फूटने वाले पटाखों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है l कोर्ट ने सभी जिला अधिकारीयों को निर्देश दिया है कि विवाह, पार्टी या किसी भी अन्य कार्यक्रम में पटाखे नही फूटना चाहिए अगर ऐसा नही होता है तो कोर्ट का अवमानना मानी जाएगी l कोर्ट का कहना है कि पटाखे फूटने से सबसे ज्यादा वायु प्रदुषण होतो है जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है l अगर हमें लोगों की जीवन बचाना है तो हमे पर्यावरण के नियम का पालन करना होगा l
मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी l कोर्ट ने पटाखे से होने वाले प्रदूषण और हरियाणा व पंजाब में परली जलाने से हुए प्रदूषण को भी इसमें शामिल किया है l केन्द्रीय पर्यावरण और स्वास्थ्य व कृषि मंत्रालय सहित पंजाब व हरियाणा के प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब माँगा गया है l

