पॉलिटिकल पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया अल्टीमेटम अपराधीकरण के खिलाफ कदम में
पॉलिटिकल पार्टियों को अल्टीमेटम : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को आपराधिक रिकॉर्ड धारकों को चुनाव टिकट देने का कारण बताने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी, 2020 को आदेश दिया कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों पर उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण अपलोड करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पिछले चार राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में “राजनीति के अपराधीकरण में खतरनाक वृद्धि” को चिह्नित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, राजनीतिक दलों को 48 घंटों के भीतर सभी विवरण अपलोड करने होंगे।
जस्टिस रोहिंटन नरीमन और एस रविंद्र भट की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि सभी पक्षों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर अपलोड करना होगा।
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पॉलिटिकल पार्टियों को अल्टीमेटम के मायने
शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना कार्रवाई की जा सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक दल किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनावी टिकट देते हैं, तो पार्टियां इसका कारण भी बताएंगी। राजनीतिक दलों को बताना होगा कि वे निर्दोष उम्मीदवार को चुनाव टिकट क्यों नहीं दे सकते?
यदि किसी नेता या उम्मीदवार के खिलाफ कोई मामला नहीं है और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तो उसे भी इसके बारे में जानकारी देनी होगी। यदि कोई नेता सच्ची जानकारी नहीं देता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उच्चतम न्यायालय को भी सूचित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों को 48 घंटों के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी राजनीतिक दलों को भारत के चुनाव आयोग को 72 घंटों के भीतर अपने आपराधिक उम्मीदवारों की जानकारी और विवरण प्रस्तुत करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने सितंबर 2018 में गंभीर अपराधों में शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार से कहा था। पीठ ने सरकार से ऐसे उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने और पार्टी के अधिकारी बनने से बचने के लिए भी कहा। यह फैसला राजनीति में अपराधीकरण को रोकने और जनता में पारदर्शिता लाने के लिए बेहद ज़रूरी है।

Web Journalist
Ex- Punjab Kesari, Bihar Express, Unacademy

