एससी-एसटी पदोन्नति आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार
देश की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसला देते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय लेने 3 महीने के अंदर आदेश का पालन करने को कहा था जिसमें सरकार सफल नहीं हो पाई। फिलहाल न्यायाधीश एस ए बोबडे और अब्दुल नजीर ने यथा स्थिति को उसी तरह बनाए रखने का आदेश दिया है। 5 सीटों की संवैधानिक पीठ ने पिछले साल नवंबर में यह फैसला दिया था कि सरकारी नौकरियों…
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