सिम कार्ड जारी करने के लिए धड़ल्ले से हो रहा है आधार का इस्तेमाल
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को सिम जारी करते वक्त केवाईसी के रूप में आधार के इस्तेमाल को आवश्यक नहीं बताया था मगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को टेलीकॉम कंपनियां नहीं मान रही है । कई टेलीकॉम कंपनियां अब भी प्रमाण के रूप में आधार का इस्तेमाल कर रही हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है ।
टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि ईकेवाईसी के लिए या फिर आधार बायोमैट्रिक की सुविधा के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है । उन्होंने बताया कि हम ऐसा इसलिए करते हैं । जिससे कि उपभोक्ताओं को आसानी से सिम की प्राप्ति हो जाए और अधिक पेपर वर्क करने की जरूरत ना पड़े ।
टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा आधार के वाई सी के रूप में आधार का प्रयोग ना किए जाने पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है और जब तक इस पर आधार को लेकर किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं आता तब तक हम केवाईसी के रूप में आधार का इस्तेमाल करते रहेंगे । अगर आने वाले समय में ईकेवाईसी आधार को सरकार प्रतिबंधित कर देती है तब इसके बाद हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे । उन्होंने यह भी कहा कि यह सिम को प्राप्त करने के लिए व कागजी काम करने में समय को बचाने के लिए एक बेहतरीन और सुविधाजनक तरीका है । अगर इस मामले को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को निर्देश जारी करती है तो हम उसका जरूर पालन करेंगे ।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अक्टूबर को दिए गए आदेश को मानते हुए यूआईडीएआई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस बात पर लिखित जानकारी दी थी कि आधार का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से मोबाइल कनेक्शन लेने या मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । इसके साथ ही यूआईडीएआई ने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि 15 अक्टूबर तक ऑपरेटर्स ऐसे प्लान को उपलब्ध कराया जाए जिससे कि आधार से होने वाले प्रमाणीकरण को रोका जा सके ।

