कचरा जलाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सार्वजनिक स्थलों पर या खुले स्थान में बड़े पैमाने पर कूड़ा-कचरा जलाने वालों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। वहीं, पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर कूड़ा-कचरा जलाने वाले व्यक्ति पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधान पीठ ने संबंधित प्राधिकरणों को स्पष्ट किया है कि खुले में या फिर लैंडफिल साइट पर कूड़ा-कचरा जलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही प्रत्येक बार आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों से यह तय राशि वसूली जाएगी। Niraj…
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