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मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को मंजूरी दे दी है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन करेगा। कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 जनवरी, 2020 को बिल को मंजूरी दे दी। बिल संसद के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जो 1 फरवरी, 2020 से शुरू होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 गर्भावस्था के समापन के लिए एक प्रदाता से राय के लिए 20 सप्ताह के गर्भधारण के लिए एक राय की आवश्यकता का प्रस्ताव करता…

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