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कांग्रेस नेता पी चिदंबरम तिहाड़ जेल से रिहा

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम 106 दिनों के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपये के मुचलके और बिना इजाजत विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने कोर्ट में चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए गवाहों के प्रभावित होने की आशंका जताई थी। अगस्त में पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।

अदालत ने कहा कि चिदंबरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नही करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नही जाएंगे। साथ ही केस के बारे में प्रेस ब्रीफ़िंग नही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं। कोर्ट ने कहा, ‘जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। जमानत देना कानून के प्रावधान में है।’ कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जमानत अर्जीका विरोध किया था और कहा था कि गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा है। आरोपी चिंदबरम जेल में रहते हुए भी गवाहों पर प्रभाव रखते हैं।

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आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ का फायदा पहुंचाने के मामले में सीबीआई ने 10 साल बाद मई 2017 में चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में करीब 2 महीने बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद 16 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था

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