रिलायंस कम्युनिकेशंसCrime Economy 

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने डेडलाइन के अंदर एरिक्सन इंडिया का बकाया चुकाया

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एरिक्सन इंडिया को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। बाद में अदालत ने अवमानना ​​के दोषी दो निदेशकों को 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए दोषी ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को रिलायंस कम्युनिकेशंस को कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी ठहराया और कहा कि मिल्क अनिल अंबानी और दो निदेशकों को चार सप्ताह के भीतर एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

उनको तीन महीने की जेल की अवधि भुगतनी पड़ती अगर वे निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहते | जस्टिस आरएफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने यह फैसला सुनाया था।

जिन दो निदेशकों को अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था, वे हैं रिलायंस टेलीकॉम चेयरपर्सन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल के चेयरपर्सन छाया वीरानी।

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शीर्ष अदालत ने रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल को भी निर्देश दिया था कि वह शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को चार सप्ताह में 1 करोड़ रुपये का भुगतान करे या चेयरपर्सन को एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

इसने निर्देश दिया था कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में रिलायंस समूह द्वारा पहले ही जमा किए गए 118 करोड़ रुपये को एरिक्सन को वितरित किया जाए।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्दिष्ट किया था कि रिलायंस द्वारा दिए गए किसी भी बिना शर्त माफी को अस्वीकार करने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने उपक्रम और आदेश का उल्लंघन किया है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस अनिल अम्बानी की कंपनी जो कि अपनी मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज को पहले ही समाप्त कर चुका है और भरी राफेल मामले में भी अनिल अम्बानी रिलायंस ग्रुप को काफी दिक्कतों का सम्मना करना पड़ा है और उनके ऊपर सरकार द्वारा तरफदारी किये जाने का आरोप भी विपक्षियों द्वारा मढ़ा जाता रहा है|

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रिलायंस कम्युनिकेशंस ने डेडलाइन के अंदर सोनी एरिकसन का बकाया चुकाया
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रिलायंस कम्युनिकेशंस ने डेडलाइन के अंदर सोनी एरिकसन का बकाया चुकाया
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पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एरिक्सन इंडिया को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
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