वित्त मंत्री ने बजट में कही ये बातें, जानिये इसके बारे मेंFeatured Article Knowledge News 

वित्त मंत्री ने बजट में कही ये बातें, जानिये इसके बारे में

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि काफी पुराने टैक्स मामलों को सरकार वापस लेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल से अधिक समय में टैक्स कलेक्शन दोगुना हो गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, ‘राजस्व घाटे का टार्गेट बजट अनुमान के 5.9 फीसदी की तुलना में 5.8 फीसदी आंका गया है।’ वित्त मंत्री ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज सहित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पिछली टैक्स दरों को ही बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है।

इस पर लगता है इतना टैक्स

इस समय दो टैक्स रिजीम लागू हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। जबकि 2.5 लाख से 3 लाख तक की सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 फीसदी टैक्स लगता है। 3 से 5 लाख रुपये तक की सालाना आय है तो ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से 6 लाख तक की सालाना इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में 5 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है। 6 से 9 लाख के बीच आपकी इनकम है, तो न्यू टैक्स रिजीम में 10 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है।

खास बात

9 लाख से 10 लाख रुपये के बीच आपकी सालाना इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम में 15 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है। 10 से 12 लाख रुपये आपकी इनकम है तो न्यूज रिजीम में 15 फीसदी और ओल्ड में 30 फीसदी टैक्स लगता है। 12 से 15 लाख रुपये के बीच सालाना आय है तो न्यू टैक्स रिजीम में 20 फीसदी और ओल्ड में 30 फीसदी टैक्स लगता है। अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपये से अधिक है, तो न्यू टैक्स रिजीम में 30 फीसदी और ओल्ड टैक्स रिजीम में 30 फीसदी टैक्स लगता है।

 

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