कोर्ट ने दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा : अजमेर ब्लास्ट
जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर बम विस्फोट मामले में दो दोषियों को सजा सुना दिया है। कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि तीसरे दोषी सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में हुए विस्फोट 3 श्रद्धालु मारे गए थे।
इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने स्वामी असीमानंद समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मामलों की स्पेशल कोर्ट के जज दिनेश गुप्ता ने अजमेर दरगाह परिसर हुए बम विस्फोट मामले में देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था।

