यूएस बर्थ टूरिज्म समस्या को लेकर ट्रम्प सरकार एक्शन में
यूएस बर्थ टूरिज्म समस्या : संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 जनवरी, 2020 को बर्थ टूरिज्म ’को प्रतिबंधित करने के लिए नए वीजा नियमों की घोषणा की। अमेरिका अब जन्म पर्यटन के लिए देश में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले विदेशियों को अस्थायी आगंतुक वीजा जारी नहीं करेगा।
व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने बयान जारी किया। नए वीजा नियम 24 जनवरी, 2020 से लागू होंगे। बयान में कहा गया है कि राज्य विभाग अब अस्थायी आगंतुक B-1 / B-2 वीजा जारी नहीं करेगा जो 24 जनवरी से विदेशियों के लिए शुरू होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करना चाहते हैं। इससे ‘जन्म पर्यटन’ यानी बर्थ टूरिज्म से समस्या का निवारण किया जा सके।
व्हाइट हाउस ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की आव्रजन प्रणाली की अखंडता को बढ़ावा देने के लिए नियम में बदलाव आवश्यक था।
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यूएस बर्थ टूरिज्म समस्या : जन्म पर्यटन क्या है?
जन्म पर्यटन संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने और अमेरिकी धरती पर जन्म देने की प्रथा है, जिससे उनके बच्चों के लिए स्वचालित और स्थायी अमेरिकी नागरिकता हासिल होती है। अमेरिका अपने वीजा नियमों में बदलाव क्यों कर रहा है?
संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, जन्म पर्यटन के अभ्यास से राष्ट्र के मूल्यवान अस्पताल संसाधनों पर हावी होने का खतरा है और यह आपराधिक गतिविधियों से भी व्याप्त है, जैसा कि संघीय अभियोगों में परिलक्षित होता है।
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जन्म पर्यटन को प्रतिबंधित करके, अमेरिका का उद्देश्य इस आव्रजन खामियों को बंद करने के लिए स्थानिकमारी वाली एब्यूज का मुकाबला करना है और इस अभ्यास द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों से राष्ट्र की रक्षा करना है। यह कदम अमेरिकी करदाताओं की गाढ़ी कमाई के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी किया गया है ताकि जन्म पर्यटन प्रथा से जुड़ी लागतों का वित्तपोषण किया जा सके।

Web Journalist
Ex- Punjab Kesari, Bihar Express, Unacademy

