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सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

सबरीमाला मंदिर विवाद  पर आज से 9 सदस्यीय संविधान पीठ सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सबरीमाला मंदिर विवाद पर सभी महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज से अपनी सुनवाई शुरू कर दी है। केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने के मसले पर दाखिल सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को आए फैसले पर विचार विमर्श करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

28 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के निषेध को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि यह उनके अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए हुए फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट के आए इस फैसले के बाद कई विरोध याचिकाएं दाखिल हुई।

अदालत धार्मिक मसलों पर किस हद तक अपना दखल देगी यह फैसले के बाद ही पता चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया कि वह केवल सबरीमाला को लेकर 14 नवंबर को पास किए गए समीक्षा आदेश से संबंधित सवालों पर सुनवाई करेगा।

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SC ने कहा, सबरीमाला, मुस्लिम महिलाओं, पारसी और दाउदी बोहरा मामलों के सभी पक्षों के वकीलों से एक साथ बैठने और क्या मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता है? आपको बता दें कि 50 से अधिक समीक्षा याचिकाएं हैं, जिन्होंने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। अंतिम निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं लंबित हैं।

नौ सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे करेंगे, और इसमें जस्टिस आर बनुमथी, अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, मोहन एम शांतनगौदर, एस अब्दुल नाज़ेर, आर सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।


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