एरिक्सन केस में पुरे फँसे बिजनेसमैन अनिल अंबानी
रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन और बिजनेसमैन अनिल अंबानी और सुप्रीम कोर्ट के दो निदेशकों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अदालत के आदेश का उल्लंघन करने और टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने का दोषी पाया है।
कोर्ट ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी और दोनों निदेशकों से कहा है कि वे चार सप्ताह के भीतर एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ का भुगतान करें। अगर एरिक्सन कंपनी को समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो तीनों को तीन महीने की जेल भुगतनी होगी।
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इसके अलावा, अदालत ने तीनों पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है जिन्हें एक महीने के भीतर ये तीनों देने हैं। एक महीने के भीतर 1 मिलियन रुपये का जुर्माना नहीं दिया जाता है। बिजनेसमैन अनिल अंबानी के अलावा जिन दो निर्देशकों को दोषी ठहराया गया है उनका नाम सतीश सेठ और छाया वीरानी है। सतीश सेठ रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन हैं, वहीं छाया वीरानी रिलायंस इंफ्राटेल की चेयरमैन हैं।
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इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा है कि रिलायंस समूह द्वारा पहले से ही अदालत की रजिस्ट्री में जमा किए गए 118 करोड़ रुपये एरिक्सन को दिए जाने चाहिए। एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप ने बिना पैसा चुकाए राफेल डील में पैसा लगाया था, जो कि गलत था।

Web Journalist
Ex- Punjab Kesari, Bihar Express, Unacademy

